विधान सभा आम निर्वाचन-2025 : विशेष गहन पुनरीक्षण एवं मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण की जानकारी साझा

किशनगंज,01अगस्त(के.स.)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण एवं मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण को लेकर जिला स्तर पर सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई।
दिनांक 25 जून 2025 को आयोजित बैठक में आयोग द्वारा निर्धारित विस्तृत कार्यक्रम की प्रतियां राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गईं। इसके बाद 30 जून एवं 10 जुलाई को पुनः बैठक कर मतदान केन्द्रों के प्रारूप प्रकाशन की जानकारी देते हुए दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने का आग्रह किया गया। इस क्रम में किसी भी जनप्रतिनिधि या राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की।
भारत निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद विधानसभा क्षेत्रवार मतदान केन्द्रों की स्थिति इस प्रकार है –
- बहादुरगंज: पूर्व में 303, नवगठित 53, कुल 356
- ठाकुरगंज: पूर्व में 302, नवगठित 58, कुल 360
- किशनगंज: पूर्व में 305, नवगठित 42, कुल 347
- कोचाधामन: पूर्व में 269, नवगठित 34, कुल 303
कुल मतदान केन्द्र: 1366
निर्वाचक सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2025
18 जुलाई को आयोजित बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को बताया गया कि सत्यापन के क्रम में कई अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं दोहरी प्रविष्टि वाले निर्वाचक पाए गए हैं। 22 जुलाई तक अप्राप्त गणना प्रपत्रों की विधानसभावार सूची सभी दलों को सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई।
1 अगस्त को प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन कर सभी राजनीतिक दलों को विधानसभावार हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराते हुए विशेष पुनरीक्षण के परिणाम साझा किए गए।
मतदाता आंकड़े:
- बहादुरगंज: कुल 3,14,966, अप्राप्त प्रपत्र 36,519
- ठाकुरगंज: कुल 3,20,760, अप्राप्त प्रपत्र 29,251
- किशनगंज: कुल 3,23,125, अप्राप्त प्रपत्र 49,218
- कोचाधामन: कुल 2,73,059, अप्राप्त प्रपत्र 30,680
कुल मतदाता: 12,31,910, अप्राप्त प्रपत्र: 1,45,668
दावा/आपत्ति दाखिल करने की अवधि
निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद 1 अगस्त से 1 सितम्बर 2025 तक दावा एवं आपत्ति दाखिल की जा सकेगी। आम नागरिकों की सुविधा हेतु 2 अगस्त से 1 सितम्बर तक मिशन मोड में विशेष कैम्प आयोजित होंगे।
स्थान: सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय (AEROS) एवं शहरी निकाय कार्यालय।
समय: प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक।
दावा/आपत्ति दाखिल करने की सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध होगी। साप्ताहिक आधार पर सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की वेबसाइट पर भी देखी जा सकेगी।
अपील का प्रावधान
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1960 की धारा 24 के तहत प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष एवं द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के समक्ष की जा सकेगी।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद निर्धारित अवधि में अपने दावा/आपत्ति संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी या निकटतम विशेष कैम्प में दर्ज कराएं।
रिपोर्ट/धर्मेन्द्र सिंह