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किशनगंज : शराब तस्करी मामले में आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना

किशनगंज,22जनवरी(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून के तहत शराब तस्करी के एक मामले में अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश-प्रथम व्यवहार न्यायालय, किशनगंज, नीरज किशोर सिंह की अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया।

अदालत ने आरोपी मोहम्मद अफजल को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त तीन माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

यह मामला किशनगंज सदर थाना कांड संख्या 580/2017 एवं विशेष वाद संख्या 462/2017 से संबंधित है। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साह ने अदालत में सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

अदालत के इस फैसले को शराब तस्करी के विरुद्ध सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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