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होली पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला दंडाधिकारी पटना डॉ चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री उपेंद्र कुमार शर्मा ने संयुक्तादेश जारी किया है।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद होली पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला दंडाधिकारी पटना डॉ चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री उपेंद्र कुमार शर्मा ने संयुक्तादेश जारी किया है तथा पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है। इस वर्ष होली का त्यौहार 29 मार्च एवं 30 मार्च को मनाया जाएगा तथा 28 मार्च को रात्रि में होलिका दहन होगा। इस वर्ष होलिका दहन के दिन ही शब- ए -बारात मनाया जाना है। अतः विशेष सतर्कता रखने का निर्देश दिया गया है।जिलाधिकारी ने कहा है कि होली का त्यौहार शांति, सद्भाव ,प्रेम ,भाईचारा का महान पर्व है । इसलिए सभी लोग शांति सद्भावना के साथ पर्व का आयोजन करें। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी /प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को शांति समिति की बैठक करने तथा प्रतिनिधियों/गणमान्य व्यक्तियों से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया है ताकि कोई विवाद उत्पन्न ना हो। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए होली त्यौहार में सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार के होली मिलन समारोह आयोजित नहीं करने संबंधी निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इस अवसर पर शराबबंदी अभियान के सफल कार्यान्वयन हेतु विशेष सतर्कता एवं निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए सहायक आयुक्त उत्पाद/, सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ सभी अंचलाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर पूरी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। पटना जिले के संबंधितअनुमंडल के विधि व्यवस्था के प्रभार में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / पुलिस उपाधीक्षक रहेंगे। इस अवसर पर नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 2219810/2219234
पुलिस नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या-डायल 100 एवं हेल्पलाइन नंबर 9470001389 पर संपर्क किया जा सकता है। जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा। इसी प्रकार अनुमंडल स्तर पर भी अनुमंडल पदाधिकारी नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे। होली के अवसर पर चिकित्सीय आकस्मिकता प्लान के तहत सिविल सर्जन को चिकित्सा दल एवं आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों के साथ एंबुलेंस की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है।

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