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जिलाधिकारी, भोजपुर एवं पुलिस अधीक्षक, भोजपुर के द्वारा सदर अस्पताल, आरा का निरीक्षण किया गया

भोजपुर गुड्डू कुमार सिंह सदर अस्पताल की साफ-सफाई कराने का निर्देश दिया गया ।

मेडिकल वार्ड में लाईट एवं पानी की व्यवस्था कराने का निदेश दिया गया ।

लेबर रूम के सामने जल जमाव को रोकने के लिए सोकपीट बनाने का निदेश दिया गया ।

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि अस्पताल परिसर में पूर्व से जो नाला है, जर्जर अवस्था में होने के कारण कई जगहों पर बंद है जिसके कारण संभवतः पानी का निकास नहीं हो पाता है। अस्पताल उपाधीक्षक, भोजपुर को निदेश दिया गया कि अविलंब नालों की मरम्मति का कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे ।

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि सदर अस्पताल में खाली पड़े बेड पर जो बेडसीट बिछाया गया था वह काफी गंदा था । इस संबंध में अस्पताल प्रबंधक, सदर अस्पताल आरा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा निदेश दिया गया कि यदि भविष्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के ईलाज के लिए 50 बेड का वार्ड तैयार करने का निदेश सिविल सर्जन, भोजपुर को दिया गया ।

सदर अस्पताल, आरा की चिकित्सीय व्यवस्था को दुरूस्त रखने एवं समस्याओं का ससमय समाधान कराने के निमित सदर अस्पताल आरा में उप विकास आयुक्त, भोजपुर के पर्यवेक्षण में चिकित्सा व्यवस्था कोषांग का गठन किया गया है तथा कोषांग में तीन पालियों में पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति की गयी है।

प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया है कि –
(1) सदर अस्पताल, आरा के अंदर सामान्य (OPD) एवं इमरजेन्सी स्वास्थ्य सेवाएँ हर हाल में बहाल कराना सुनिश्चित करायेंगे । इसके लिए सम्पर्क पदाधिकारी-अधीक्षक, सदर अस्पताल, आरा मो॰-9470003156 होंगे ।
(2) रोस्टर के अनुसार चिकित्सक/स्वास्थ्य कर्मियों की ससमय उपस्थिति का अनुश्रवण करेंगे
(3) अस्पताल की साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।
(4) अस्पताल में रोगियों को दिये जाने वाले नास्ता/भोजन एवं अन्य देय सुविधाओं का अनुश्रवण करेंगे ।
(5) अस्पताल परिसर के बाहर यथा प्रवेश एवं निकास के आस-पास आवश्यक साफ-सफाई का पर्यवेक्षण करेंगे।
(6) अस्पताल के अंदर एवं प्रवेश/निकास के आस-पास यदि कोई विधि-व्यवस्था की समस्या हो तो उसका निदान करायेंगे ।
(7) अस्पताल कर्मियों/रोगियों की यदि कोई शिकायत हो तो उसका अनुश्रवण करना एवं संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उसका निदान करायेंगे।
(8) कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के निमित अस्पताल के अंदर डाक्टर/स्वास्थ्य कर्मी/रोगियों एवं उनके परिजनों द्वारा मास्क के उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

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