प्रमुख खबरें

*निगम की गोदामों में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक*

- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव ने जारी किया आदेश

त्रिलोकी नाथ प्रसाद/राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं एवं अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करें: प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव-सह-प्रबंध निदेशक बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड श्री पंकज कुमार ने राज्य के सभी जिला प्रबंधकों बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (BSFC) को निगम के किसी भी गोदाम पर जन वितरण प्रणाली (Public Distribution System PDS) के विक्रेताओं एवं अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति पर कड़ाई से रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। सभी गोदाम प्रभारियों एवं सभी जिला प्रबंधकों को इस आदेश का अचूक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही इस कार्य में शिथिलता बरते जाने पर संबंधित कर्मियों पर आवश्यक अग्रेत्तर विधि सम्मत् कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है।

वर्तमान में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों से खाद्यान्न निर्गत होने की जानकारी SMS के माध्यम से भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं अन्य संबंधितों को Real Time Basis पर उपलब्ध कराई जा रही है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रावधानों को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य में आवंटित खाद्यान्न के केंद्रीय पूल से उठाव (Lifting) तथा राज्य खाद्य निगम में उक्त खाद्यान्न की प्राप्ति एवं निगम के गोदाम के स्टॉक से खाद्यान्न का जन वितरण प्रणाली के लिए प्रेषण (Dispatch) सरकार द्वारा लागू की गई “डोर स्टेप डिलीवरी योजना-2016” के आलोक में अधिष्ठापित “आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन व्यवस्था’ (Supply Chain Management System) के तहत किया जाता है। इस पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत निगम के गोदामों में खाद्यान्न का लागत एवं निर्गत कार्य जी.पी.एस. लोडसेल युक्त वाहन से कराया जाता है।

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!