अररिया डीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉक डाउन के सख्ती से पालन कराने का जिले के सभी बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष, पुलिस पदाधिकारी को दिया निर्देश..

सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ खाद्य सामग्री, बैंक, एटीएम, पोस्ट आफिस, सरकारी चिकित्सा, निजी चिकित्सा संस्था लॉकडाउन में खुले रहेंगे।
- सुबह 6 बजे से 9 बजे फिर दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक ही खुलेंगी।
- 12 जुलाई से 19 जुलाई तक रहेगा लॉक डाउन।
अररिया/अब्दुल कैय्युम, जिले में कोरोना संक्रमण में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कुछ शर्तों के साथ रविवार से लॉकडाउन लगाया गया है।इसी कड़ी में शनिवार को समाहरणालय स्थिति कार्यालय वेश्म में जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष एवं संबंधित दण्डाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी को लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम श्री प्रशांत कुमार सीएच ने कहा कि जिले में लॉकडाउन 12 जुलाई से 19 जुलाई तक लागू रहेगा।लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिए।लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलेंगे।जरूरी काम से घर से बाहर निकलना पड़े तो मास्क लगाना न भूलें।इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन करने का निर्देश दिए।आवश्यक वस्तुओं की दुकाने निर्धारित अवधि में ही खुलेंगी। खरीदारी के लिए लोग इसी अवधि में बाहर निकलेंगे।मास्क नहीं लगाने पर आर्थिक जुर्माना भी लगाने की कार्रवाई करें।सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ खाद्य सामग्री, बैंक, एटीएम, पोस्ट आफिस, सरकारी चिकित्सा, निजी चिकित्सा संस्था लॉकडाउन में खुले रहेंगे।लेकिन सरकारी कार्यालयों में आम जनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी।टेम्पो, ई रिक्शा के साथ सभी प्रकार के निजी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।स्वास्थ्य जैसे आवश्यक कार्यों के लिए दो पहिया और चार पहिया वाहन का इस्तेमाल हो सकेगा, पर निर्धारित सवारी में ही लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अंतरजिला के लिए अपर समाहर्ता से वाहन का पास लेना अनिवार्य होगा।निर्धारित अवधि में ही किराना, फल सब्जी आदि आवश्यक वस्तुओं की दुकाने खुलेंगी।खाद्य, किराना, पशु चारा और कृषि संबंधी दुकानों का संचालन सुबह 10 बजे से चार बजे तक होगा। जबकि थोक व खुदरा फल, सब्जी, दूध व दूध उत्पादों की दुकानें सुबह 6 बजे से 9 बजे फिर दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक ही खुलेंगी। लॉकडाउन के दौरान भी निजी क्षेत्र के अस्पताल, नर्सिंग होम, जांच घर व क्लीनिक खुले रहेंगे।दवा दुकान व चिकित्सा उपरण की दुकानें भी खुलेंगी।पेट्रोल पंप और रसोई गैस सेवा भी चालू रहेंगी।पर धार्मिक स्थलों पर आम जानों का प्रवेश वर्जित रहेगा।सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक व मनोरंजन के कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।संबंधित पदाधिकारियों को इस का प्रचार-प्रसार भी अपने अपने क्षेत्र में कराने का निर्देश दिया गय। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अररिया, गोपनीय प्रभारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी अररिया मौजूद थे।