ब्रेकिंग न्यूज़भ्रष्टाचार

करोड़ों का घोटाला करने वाली IAS पूजा सिंघल को मिली 2 माह की अंतरिम जमानत।

राहुल राय (रांची): सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा घोटाले मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को एक बार फिर बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत ने शुक्रवार 10 फरवरी को दो महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी है। इसके पहले मेडिकल ग्राउंड के आधार पर एक महीने की अंतरिम जमानत पहले ही मिली हुई थी ।

आपको बता दें कि अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने से पहले पूजा सिंघल ने चार फरवरी को रांची की पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर की थी, इसके बाद कोर्ट ने उसे होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया था।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि निर्धारित की थी, पूजा सिंघल की ओर से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की गयी थी. कोर्ट ने बेटी का इलाज से संबंधित दस्तावेज की जांच के लिए ईडी को तीन दिनों का समय दिया. इसके बाद इस मुद्दे पर विचार करने के लिए 10 फरवरी की तिथि निर्धारित की गयी थी। इसी के आधार पर 10 फरवरी को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने की अंतरिम जमानत दी है।

Related Articles

Back to top button