आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पूर्व मंत्री हरि नारायण राय,उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय राय को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी की अदालत ने तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।जुर्माना नहीं भरने पर इन्हें छह-छह महीने की साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।झारखंड में यह पहला मामला है,जब आय से अधिक संपत्ति के मामले में किसी पूर्व मंत्री को सजा सुनाई गई है।कोर्ट ने तीनों को भादवि की धारा 109 (अपराध के लिए प्रेरित करना) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सह 13 (I) (ई) के तहत दोषी पाकर यह सजा सुनाई।कोर्ट ने तीनों को हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया।महिला कांस्टेबल उन्हें कोर्ट परिसर स्थित हाजत में ले गई और वहां से होटवार जेल भेज दिया गया।सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई की कोर्ट में वर्ष 2010 से इस मामले की राेज सुनवाई हो रही थी।इस दौरान सीबीआई ने 91 गवाहों के बयान दर्ज कराए।आरोपियों द्वारा खरीदी गई संपत्ति से संबंधित अहम दस्तावेज भी अदालत में चिह्नित कराए।वहीं हरि नारायण ने भी अपने बचाव में पांच गवाहों को पेश किया।हरि नारायण राय वर्ष 2008 में मधु कोड़ा सरकार में मंत्री थे।झारखंड में यह पहला मौका था,जब किसी के मंत्री पद पर रहते हुए उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज हुआ था।देवघर के सामाजिक कार्यकर्ता कुमार विनोद ने 25 अक्टूबर को निगरानी के विशेष जज की कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था।आरोप था कि पद का दुरुपयोग करते हुए मंत्री ज्ञात आय स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित कर रहे हैं।इस शिकायत पर कोर्ट ने निगरानी ब्यूरो को जांच सौंपी।निगरानी ने जांच के बाद हरि नारायण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।इसके बाद 4 अगस्त 2010 को हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी।सीबीआई ने हरिनारायण,उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय राय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।आरोप था कि मार्च 2005 से मार्च 2009 के बीच हरि नारायण ने मंत्री रहते हुए ज्ञात अाय स्रोत से एक करोड़ 46 लाख 25 हजार 354 रुपए अधिक अर्जित किए।यह राशि उन्होंने पत्नी और भाई के नाम पर निवेश की।ख का मकान हरि नारायण सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे जमानत का अनुरोध करेंगे।उनके खिलाफ इसी कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एक और मामला चल रहा है।इस मामले में भी सुनवाई अंतिम चरण में है।सीबीआईकी चार्जशीट के मुताबिक हरि नारायण ने अपने कार्यकाल में 102 निबंधित पट्टों के जरिए जमीन फ्लैट खरीदे।इसमें हरमू कॉलोनी का 26.83 लाख का प्लॉट,57 लाख का घर गांव सोना राय में 8.52 लाखरीदा।देवघर में भाई संजय के नाम पर 35.09 लाख का प्लॉट पत्नी के नाम पर डेयरी फॉर्म खरीदी।कई वाहन,राइफल,पिस्टल और डाकघर खाते में एफडी भी शामिल हैं।