रमजान नदी से अवैध रुप से बालू खनन करते एक जेसीबी सहित चार ट्रैक्टर को जब्त किया गया।एसडीएम मो. शफीक के द्वारा गुरुवार की शाम की गई इस कार्रवाई से खनन माफिया के बीच हड़कंप मच गया है।बंगाल सीमा से सटे हसनपुर,जुलजुली के समीप रमजान नदी में जेसीबी व ट्रैक्टर जब्त किया गया।सदर थाना में जब्त ट्रैक्टर व जेसीबी चालकों से पूछताछ की जा रही है।एसडीएम मो.शफीक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर चालक एनाबुल हक,अताबुद्दीन,असाबुद्दीन व जेसीबी चालक मो.साकीर के साथ-साथ खनन माफिया जमेरुल इस्लाम, सौकत,हयात, कालू, फारुख सहित रूईधासा निवासी अमित कुमार का नाम सामने आया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी पंकज दीक्षित को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार-बंगाल सीमा खगड़ा जुलजुली में अवैध खनन किया जा रहा है।उन्होंने इसकी सूचना एसडीएम मो.शफीक को देते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया।
एसडीएम मो.शफीक आनन-फानन में खगड़ा जुलजुली पहुंचकर घटनास्थल से चार ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन जब्त की है।हयात, कालू, जमाल, शौकत और मुखिया फारूक पांच लोगों के साथ चार अन्य लोगों अवैध खनन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज का आदेश दिया है।एसडीएम के अनुसार खनन विभाग को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है,खनन पदाधिकारी के लिखित सूचना पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।मालुम हो की किशनगंज जिले में बालू माफिया का तांडव जारी है पिछले छ:माह से गलगलिया कुकुरबाघी पंचायत के वासनडूबी चेगाघाट में अवैध बालू खनन का मामला प्रकाश में आया जिसमे गलगलिया थानाध्यक्ष ने कारवाई करते हुए दो ट्रक्टर को जब्त किया,किन्तु खबर लिखे जाने तक खनन पदाधिकारी मतिउर्रह्मान द्वारा अभी तक एफआईआर करने का लिखित थाना को नहीं दिया गया है,अब इसमें क्या राज है यह तो विभागीय अधिकारी ही जांच कर बता पायेंगे।मालुम हो की ग्रामीणों द्वारा बताया गया की खनन पदाधिकारी को सुचना देने के वावजूद भी आज तक किसी प्रकार की कारवाई नहीं किया गया है,थानाध्यक्ष गलगलिया अरबिंद कुमार को जब इसका सुचना दिया गया तब जाकर उक्त मामला प्रकाश में आया फिर भी खनन पदाधिकारी द्वारा आज-तक इस मामला में कुछ भी बोलने से बचते आ रहे है।मनमाने तरीके से बालू निकाले जाने पर पटना हाईकोर्ट ने आइजी शालिन को एसआइटी गठित करने का निर्देश दिया है।
एसआइटी पता लगाएगी कि किन नदियों से क्षमता से अधिक बालू निकाला जा रहा है। इस टीम को यह भी पता लगाने को कहा गया कि क्षमता से अधिक बालू ढो रहे वाहनों पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है।अदालत ने एसआइटी को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है।यह आदेश न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने शुक्रवार को सुनील कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।कोर्ट ने इस मुहिम को सख्त बनाने के लिए एसआइटी में राजस्व,परिवहन तथा भूतत्व एवं खनन विभाग के एक-एक एक्सपर्ट को भी शामिल करने को कहा।एक्सपर्ट की टीम सारी अनियमितताओं की जानकारी अदालत को सौंपेगी।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि भोजपुर जिले में बालू की अवैध ढुलाई से आम नागरिक परेशान है।सोन एवं अन्य नदियों से बालू निकालने में सारे कानून को ताक पर रख दिया जाता है।अदालत ने बांका एवं भागलपुर जिले में ओढ़नी,चांदन नदी से एवं किशनगंज जिला के रमजान नदी से खगड़ा जुलजुली व गलगलिया कुकुरबाघी पंचायत के वासनडूबी चेगाघाट में अवैध बालू खनन निकाले जाने की चर्चा भी की।एसआइटी का एक काम यह देखना भी होगा कि बालू खनन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं ? अदालत ने संबंधित पदाधिकारियों को एक माह का समय दिया है। कार्रवाई रिपोर्ट आने के बाद 21 मार्च को मामले पर फिर सुनवाई होगी।