बिहार सरकार के राज्य कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर व्यय हुई राशि की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद:-इस प्रावधान के अंतर्गत पुलिस संगठन के पदाधिकारियों / कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी जाती है।
1. 50,000 (पचास हजार) रुपये तक की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित सिविल सर्जन के द्वारा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता के जाँचोपरान्त नियंत्री पदाधिकारी द्वारा किया जाता है।2. 50,000 (पचास हजार) रुपये से ऊपर 10,00,000 (दस लाख ) रुपये तक की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त प्रस्ताव के विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज / अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में गठित त्रि-सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है। समिति की अनुशंसा पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के पश्चात स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या – 536 ( 14 ), दिनांक- 11.04.2017 के आलोक में पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।
3. 10,00,000 (दस लाख) रुपये से ऊपर की राशि की प्रतिपूर्ति पर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति से पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुमोदन के पश्चात निकासी की स्वीकृति दी जाती है।
4. राज्य से बाहर इलाज की प्रथम अनुमति नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दी जाती है। उसके पश्चात् नियंत्री पदाधिकारी की अनुशंसा पर इलाज की अनुमति (Appointment )Date के आधार पर पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा दी जाती है। 5. यदि बाध्यकारी परिस्थिति में इलाज राज्य के बाहर कराया गया है तो इलाज कराने की घटनोत्तर स्वीकृति पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना द्वारा दी जाती है।
6. चिकित्सा हेतु आने जाने का किराया चिकित्सक के परामर्श पर सहचर के साथ यात्रा भत्ता नियमावली के अनुसार दिया जाता है।
दिनांक 01.01.2023 से 25.07.2023 तक पुलिस मुख्यालय द्वारा निष्पादित चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रतिवेदन |
चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कुल स्वीकृति-265
राज्य से बाहर इलाज के घटनोत्तर स्वीकृति-60
05 लाख से अधिक की राशि का स्वीकृति आदेश-12