सुप्रीम कोर्ट का वक्फ संशोधन विधेयक पर अंतरिम आदेश स्वागतयोग्य: राम नरेश पाण्डेय
कुणाल कुमार/पटना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर दिये गये अंतरिम आदेश की सराहना की है। सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय वक्फ परिषद् और बोर्डो में कोई नियुक्ति पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जायेगा और वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैद्यता के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केन्द्र सरकार को सात दिन का समय दिया है। इन्होंने आशा प्रगट की है कि इस असंवैद्यानिक विधेयक को सुप्रीम कोर्ट निरस्त करेगी। विदित हो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी॰ राजा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर धार्मिक आजादी पर हमला करने वाले इस असंवैद्यानिक कानून को रद्द करने की मांग की है।