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21 साल पुराने केस में शहाबुद्दीन को हाईकोर्ट से मिली राहत, मामला था एसपी पर फायरिंग करने का…

तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर और राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को  पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।शहाबुद्दीन को ये राहत सीवान के पूर्व एसपी सिंघल पर हुए हमले के मामले में मिली है।मो.शहाबुद्दीन को इस मामले में लोअर कोर्ट से मिली 10 साल की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।शहाबुद्दीन पर सीवान के तत्कालीन एसपी सिंघल पर जानलेवा हमला कराने का आरोप लगा था।आरोप लगने के बाद कोर्ट ने शहाबुद्दीन के दोनों बॉडीगार्ड को भी दस साल की सजा सुनाई थी जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।कोर्ट ने 10 साल की सजा को रद्द कर दिया है लेकिन आर्म्स एक्ट में मिली सजा को बरकरार रखा है।कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के दो केस में 10 साल और 5 साल की सजा दी थी।शहाबुद्दीन फिलहाल विभिन्न मामलों में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है।आरोपों के मुताबिक शहाबुद्दीन ने साल 1996 के लोकसभा चुनाव में चुनावी बूथ पर गड़बड़ी फैलाने के आरोप में गिरफ्तार करने निकले तत्कालीन एसपी एसके सिंघल पर गोली चला दी थी।इस मामले में आरोप था कि खुद शहाबुद्दीन ने गोलियां दागी और एसपी सिंघल को जान बचाकर भागना पड़ा।इस मामले में भी शहाबुद्दीन को दस साल की सजा हो चुकी है।

रिपोर्ट-न्यूज़ रिपोटर 

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