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सस्पेंडेड IPS ऑफिसर हिमांशु की मां और उनके छोटे भाई पर पटना हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाने के लिए की जरुरी कागजात की मांग…

उत्तर प्रदेश के सस्पेंडेड IPS ऑफिसर हिमांशु की मां और उनके छोटे भाई पर पटना हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाने के लिए जरुरी कागज मांगे हैं।13 दिसंबर को इसपर फिर से सुनवायी होनी है।हिमांशु पर उनकी पत्नी प्रिया सिंह ने दहेज उत्पीड़न और दूसरी लड़की के साथ अवैध संबंध बनाने समेत कई आरोप लगाए थे।प्रिया का आरोप था कि ड्यूटी,कांबिंग ऑपरेशन और छापेमारी के नाम पर हिमांशु रात भर बाहर रहते थे।मैंने जब हिमांशु के एक लड़की के साथ चल रहे अवैध संबंध का विरोध किया तो मुझे जिंदा लाश बना दिया गया।मैंने सास-ससुर से भी गुहार लगाई, लेकिन पूरा परिवार मिलकर मुझे शांत करा देता था।प्रिया का कहना है कि उसके परिवार के लोगों को हिमांशु के अवैध संबंध की जानकारी थी,लेकिन उन लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को धोखे में रखा।शादी के चंद दिनों बाद ही हिमांशु उस लड़की से मिलने जाता था। हिमांशु की शादी उसके पिता मनोज कुमार

सिंह ने तय की थी।प्रिया के अनुसार हिमांशु की मां ने शादी से पहले उसे देखा था।दोनों परिवार की रजामंदी से शादी हुई थी।प्रिया का आरोप है कि दहेज में करोड़ों की जमीन और मोटी रकम भी ली गई थी।प्रिया ने जब हिमांशु की बात मानने से इंकार कर दिया तो दोनों के रिश्ते में खटास आ गए।हिमांशु प्रिया को अपने पास रखने को तैयार न था।इससे परेशान होकर प्रिया कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई।प्रिया के आवेदन को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए हिमांशु,उसकी मां,उनके पिता और छोटे भाई के खिलाफ मामला चलाने का आदेश दिया।प्रिया ने अपने पति हिमांशु,उनकी मां,उनके पिता और छोटे भाई पर दहेज उत्पीड़न समेत और कई आरोप लगाए थे।हिमांशु के परिवार वालों ने इसपर कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर किया था।पटना हाई कोर्ट ने हिमांशु और उनके पिता की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया था।हिमांशु की मां और उसके छोटे भाई को शर्तों के आधार पर जमानत दे दिया

था।प्रिया के पिता सुरेंद्र सिंह ने बताया कि हिमांशु की मां और उसके छोटे भाई को पटना हाई कोर्ट ने शर्तों के आधार पर जमानत दिया था,लेकिन जब इन लोगों ने इसका उल्लंघन किया तो नीचली अदालत ने इनके जमानत को रद्द कर दिया।नीचली अदालत के 

आदेश को छुपाते हुए हिमांशु की मां और छोटे भाई ने पटना हाई कोर्ट से फिर से अग्रिम जमानत की मांग किया था। मामले की जानकारी मिलने पर कोर्ट इसपर नाराज हो गया।कोर्ट ने दोनों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करने के लिए आवश्यक कागजात मांगा है।हिमांशु के बेल पर 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है।पटना हाई कोर्ट ने पहले ही इनके बेल के आवेदन को रद्द कर दिया है।

रिपोर्ट-न्यूज़ रिपोटर 

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