यूपी में सरकार बदलते ही आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी को बड़ी राहत मिल गई है।पूर्व सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव द्वारा आईपीएस अमिताभ ठाकुर को कथित रूप से फोन पर धमकी दिए जाने के बाद उसी रात अमिताभ व उनकी पत्नी नूतन के खिलाफ लिखाई गई रेप की प्राथमिकी पर जाचं के बाद पुलिस ने 8 महीने बाद मामले को फर्जी पाया।फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है।यह फाइनल रिपोर्ट संबधित अदालत में 2 दिन के अदंर प्रेषित कर दी जाएगी।यह जानकारी पुलिस ने सोमवार को हाईकोर्ट को दी।जिसके बाद जस्टिस अजय लांबा व जस्टिस विजय लक्ष्मी की बेचं ने अमिताभ की याचिका निस्तारित कर दी।अमिताभ ने याचिका दायर कर मुलायम के प्रभाव में जांच में जान बूझकर देरी करने का आरेाप लगाया था।मामले को सीबीआई को भेजनी की मांग की थी।जिस पर कोर्ट ने गोमतीनगर सीओ से जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब की थी।सोमवार को विवेचक सत्यसेन यादव का हलफनामा दायर कर कहा गया कि कथित पीड़ित के बयान कॉल डिटेल्स व अन्य साक्ष्यों को संकलित करने के बाद विवेचना इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अमिताभ व नूतन के खिलाफ लिखाया गया मुकदमा झूठा था।अमिताभ ने मुलायम के खिलाफ 11 जुलाई 2016 को फोन पर धमकी देने का केस लिखाया था उसी दिन गाजियाबाद निवासी एक महिला ने अमिताभ व उनकी पत्नी के खिलाफ रेप का केस लिखा दिया था।