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राजदेव हत्याकांड में शहाबुद्दीन का नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट से किया इंकार…

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आरोपित पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने कहा कि मैं ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नार्को टेस्ट और लाइ डिटेक्टर टेस्ट नहीं करवाउंगा।उन्होंने इन टेस्ट से साफ इंकार कर दिया है।दिल्ली के तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आज मुजफ्फरपुर के सीबीआइ की विशेष अदालत में उनकी पेशी हुई।कोर्ट  में आज शहाबुद्दीन का लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को व ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए सीबीआइ की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई हुई।पेशी के दौरान मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इस टेस्ट का विरोध किया और उन्होंने कोर्ट को बताया कि आठ दिनों की रिमांड में सीबीआइ के सवालों का उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया है किसी भी बात को छुपाया नहीं है।शहाबुद्दीन ने कहा कि जब सवालों के सही जवाब दे दिए हैं तो ऐसी स्थिति में इन टेस्टों का कोई औचित्य नहीं है।उन्होंने कोर्ट से प्रार्थना की कि रिमांड अवधि में सीबीआइ ने उनसे जो पूछताछ की उसका रिकॉर्ड मंगा कर देखा जाए।इसके बाद कोर्ट का जो आदेश होगा,वे मानने को तैयार हैं।उन्होंने सीबीआइ पर आरोप लगाया कि उन्हें इस मामले में फंसाने के लिए परेशान किया जा रहा है,जबकि वे इस मामले में 

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में शहाबुद्दीन की आज सीबीआइ की विशेष अदालत में पेशी हुई। उन्होंने ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट और लाइ डिटेक्टर टेस्ट कराने से मना कर दिया है। 

पूरी तरह निर्दोष है।जबकि इस मामले में सीबीआइ का कहना है कि शहाबुद्दीन पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं।सांसद शहाबुद्दीन की ओर उनके अधिवक्ता दिलीप कुमार विशेष कोर्ट में उपस्थित होकर वकालतनामा (पावर) पेश किया।उनके अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने उनकी बात सुनकर उन्हें एक सप्ताह का समय दिया है।इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि वे इस बीच सीबीआइ की अर्जी पर अपने अधिवक्ता से विचार-विमर्श कर कोर्ट को अवगत कराएंगे।सुनवाई की अगली तारीख 15 जून मुकर्रर की गई है।पिछले साल मई में हुई थी राजदेव की हत्या…आपको बताते चलेकि 13 मई 2016 की शाम पत्रकार राजदेव रंजन की सिवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।उनकी पत्नी आशा यादव उर्फ आशा रंजन ने सिवान टाउन थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।पुलिस जांच में कई लोगों की संलिप्तता सामने आई थी।इस आधार पर इसमें लड्डन मियां, मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, रिशु व मोहम्मद जावेद सहित छह आरोपित बनाए गए।सभी के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी।बाद में परिजन की मांग पर मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी थी।सीबीआइ इस मामले में एक अप्राथमिकी अभियुक्त सोनू कुमार सोनी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। 

रिपोर्ट-न्यूज़ रिपोटर 

 

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