पूर्व बाहुबली सांसद प्रभुनाथ सिंह को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजाम, हम उच्च न्यायलय में बेल फाईल करेंगे और है न्याय मिलेगा:-अशोक सिंह…
पटना कोर्ट से आग्रह कर मामले को हजारीबाग कोर्ट में स्थानर्त्रित किया गया था सेसन ट्रायल न 418/97 के इस मामले में प्रभुनाथ सिंह के एक विधायक भाई केदार सिंह को रिहाई दी गयी है, अशोक सिंह के बड़े भाई तारकेश्वर प्रसाद सिंह ने हजारीबाग कोर्ट पर भरोसा जताते हुवे हजारीबाग कोर्ट की जय का नारा लगाया,विजय सिंह वकील प्रभुनाथ सिंह जहा कहते है की हम उच्च न्यायलय में बेल फाईल करेंगे और है न्याय मिलेगा वही अशोक सिंह के भाई कहते है गुंडाराज के खात्मे के लिए हम भी दोगुने पांच गुने ताकत से हाई कोर्ट में लगेंगे….आपको मालुम हो की बिहार के एक और बाहुबली को उम्रकैद की सजा मिली है।चर्चित एमएलए
अशोक सिंह मर्डर में हजारीबाग कोर्ट ने 23.05.2017 को बाहुबली पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, दीनानाथ सिंह और मुखिया रितेश सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है।इस फैसले से बिहार की राजनीति एक बार गरमा गई है।इससे पहले भी कई बाहुबली को उम्रकैद हुई है जिसमें शहाबुद्दीन समेत अन्य शामिल हैं।मशरख के तत्कालीन एमएलए अशोक सिंह की पत्नी चांदनी सिंह पति के हत्यारों को हजारीबाग की एक अदालत से आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर कहा कि घटना में दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए क्योंकि जघन्य घटना की गई थी।उन्होंने कोर्ट के फैसले पर कहा कि इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं,क्योंकि हत्यारों ने जिस तरह पति
की हत्या की,उन्हें कम से कम फांसी होनी चाहिए।कई साल से न्याय के लिए लड़ रही चांदनी राजीव नगर में किराए के मकान में रहती हैं।इस मामले में पूर्व विधायक केदार सिंह और सुधीर सिंह को अदालत द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ भी उन्होंने ऊपरी अदालत में याचिका दायर करने की बात कही हैं।इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं,क्योंकि हत्यारों ने जिस तरह मेरे पति की हत्या की थी उस हिसाब से अपराधियों को कम से कम फांसी होनी चाहिए।गौर करे की अशोक सिंह की हत्या 3 जुलाई 1995 को पटना में उनके सरकारी आवास 5 स्टैंड रोड में बम मार कर कर दी गई।इससे पहले भी कई बाहुबली को उम्रकैद हुई है जिसमें उस समय वो आरजेडी