पुराने नियमों पर जारी रहेगा बालू खनन:-हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट ने राज्य के खनन विभाग के प्रधान सचिव के के पाठक को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अदालती अवमानना का मामला चलाया जाए।पटना हाईकोर्ट ने खनन से संबंधित नये कानून पर फिलहाल 27 नवंबर 2017 को रोक लगा दिया था।इसके बावजूद प्रधान सचिव के के पाठक ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कानून का उल्लंघन कर आदेश पारित करते रहे।हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह अधिकारी अदालती आदेश का कैसे उल्लंघन कर सकते हैं।कोर्ट ने के के पाठक द्वारा 27 नवंबर 2017 के बाद पारित सभी आदेशों पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है।साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि खनन संबंधी सभी आदेश और कार्य असंशोधित कानून के अनुसार ही फिलहाल जारी रहेगा।चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।18 दिसंबर को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी जिसमें के के पाठक को इस मुद्दे पर सफाई देनी होगी।
रिपोर्ट-न्यूज़ रिपोटर