देशब्रेकिंग न्यूज़राज्य

नगर निकाय चुनाव अधिसूचना पर आयोग ने लगाई रोक…

राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 और 28 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव पर तत्काल रोक लगा दी है। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को सात अप्रैल को अधिसूचना जारी करने और नामांकन प्रक्रिया रोकने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, सरकार ने चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह की तैयारियों को देखते हुए आयोग को 14 और 28 मई को मतदान कराने की अनुमति नहीं दी। अब 21 मई और चार जून को मतदान कराने पर सरकार विचार कर रही है, हालांकि अभी सरकार ने इस बारे में स्पष्ट तौर पर आयोग को सूचित नहीं किया है।आयोग द्वारा जिलों को पूर्व में भेजे चुनाव कार्यक्रम के अनुसार सात अप्रैल से ही आदर्श आचार संहिता लागू होनी थी।अब इस तिथि को बढ़ाकर 19 अप्रैल करने की योजना है।फिलवक्त तैयार कार्यक्रम के अनुसार सात नगर निगम,31 नगर परिषद और 63 नगर पंचायतों में पहले चरण का चुनाव संपन्न कराने की योजना है।इसी तरह दूसरे चरण में पटना जिले के सभी नगरपालिका क्षेत्र के साथ छपरा नगर निगम और कटिहार जिले के बारसोई नगर पंचायत में मतदान कराने की तैयारी है।

पहले चरण का प्रस्तावित कार्यक्रम…

  • नामांकन-19 से 27 अप्रैल
  • नामांकन पत्रों की जांच-28 अप्रैल
  • नाम वापसी की तिथि-दो मई
  • सिंबल आवंटन-तीन मई
  • मतदान-21 मई
  • नोट: पहले चरण में सात नगर निगम, 31 नगर परिषद और 63 नगर पंचायतों वोट पड़ेंगे।

दूसरे चरण का प्रस्तावित कार्यक्रम…

  • नामांकन-29 अप्रैल से नौ मई
  • नामांक पत्रों की जांच-11-13 मई
  • नाम वापसी की तिथि-16 मई
  • सिंबल आवंटन-17 मई
  • मतदान-चार जून
  • मतगणना-छह जून
  • नोट:-पटना जिले सहित छपरा नगर निगम व बारसोई नगर पंचायत में वोट पड़ेंगे।

इस बार नगर निकाय चुनाव भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिए होंगे।आयोग ने नगर पालिका चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग से ईवीएम इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में सूचित कर दिया है।संबंधित जिलों को दिए दिशा-निर्देश में कहा है कि ईवीएम में देवनागरी लिपि क्रम में प्रत्याशियों का नाम होगा।उदाहरण के तौर पर ‘अ’ अक्षर से शुरू होनेवाले प्रत्याशियों के नाम सबसे ऊपर होंगे।महत्वपूर्ण यह है कि एक ही नाम के दो प्रत्याशी होने की स्थिति में नामांकन की तारीख, समय और अन्य बिंदुओं के आधार नाम क्रम का निर्धारण किया जाएगा।आयोग ने 1200 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं।एक ईवीएम में अधिकतम 3840 मत दर्ज किए जा सकते हैं।

रिपोर्ट-धर्मेन्द्र सिंह 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button