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डीएम, एसपी ने दुर्गापूजा-मुहर्रम को लेकर की समीक्षा बैठक…

जिलाधिकारी, पूर्णिया एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा आज दिनांक-12-09-17  को जिला समहरणालय सभा कक्ष में दुर्गा पूजा, मुहर्रम की तैयारियों की समीक्षा किया गया एवं मासिक अपराध बैठक में माह अगस्त में प्रतिवेदित कांडों की समीक्षा किया गया।Preventive Action  हेतु निम्नांकित निर्देश दिया गया है:-

1-असमाजिक एवं उपद्रवी व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा-107, 116(3), 113 के तहत् Bound Down की कार्रवाई करें।
2-पूर्व के सम्प्रदायिक, रंगदारी, लोक सेवक के कार्य में बाधा पहुंचने वाले एवं छेड़खानी से संबंधित प्रतिवेदित कांडों में फिरार/अज्ञात व्यक्तियों का सत्यापन कर उनके विरूद्ध वारंट प्राप्त कर गिरफ्तारी करें।

3-गस्ती की सुचारू व्यवस्था करें तथा शहरी क्षेत्र में कारगर मोटर साईकिल गस्ती करायें।
4-बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, लाॅज, होटल एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों को नियमित रूप से जांच करें।
5-गिरफ्तारी हेतु अभियान चलायें।
6-अपराध निर्देशिका भाग-02 के आरोप-पत्रित अपराधकर्मियों एवं क्षेत्र के दागी का सत्यापन करें।
7-जमानत पर मुक्त अपराधकर्मियों के गतिविधि का सत्यापन करें।
8-सक्रिय अपराधकर्मियों एवं असमाजिक तत्वों का मोबाईल नम्बर प्राप्त कर तकनीकि शाखा को उपलब्ध करायें।
9-संवेदनशील स्थलों की पहचान कर पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी,पुलिस बल एवं चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करें।
10-सघन वाहन जांच करें तथा M.V.I Act का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए शमन (Fine) की राशि प्राप्त करें।
11-Loud Speaker Act का अनुपालन करायें।
12-थानाध्यक्ष एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी स्वयं मूर्ति विसर्जन एवं मोहरर्रम जुलूस के रूट का भौतिक सत्यापन करें।
13-पूजा एवं अखाड़ा के नाम पर अवैध वसूली करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाही करें।

पूजा आयोजन समिति एवं मोहरर्रम अखाड़ा (जुलूस) संचालकों के अनुपालन हेतु निर्देश :-

1-लाईसेन्स लेना अनिवार्य है।

2- आयोजक एवं अखाड़ा संचालक Volunteer को परिचय पत्र के साथ प्रतिनियुक्त करें तथा उनका नाम एवं मोबाईल नम्बर संधारित रखें।

3-किसी धर्म/जाति समुदाय एवं राजनीतिक भावनाओं को ठेस पहूॅचाने वाले कार्टून/झाॅकी इत्यादि का प्रदर्शन नहीं करेंगे।
4-प्राथमिक उपचार की व्यवस्था रखें।
5-पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करें।
6- वाहन पार्किग के स्थान चिन्हित कर पार्किग की व्यवस्था करें ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो।
7-पूजा पंडाल एवं मूर्ति के आस-पास ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखें।
8-आग से सुरक्षा हेतु अग्नि श्मन एवं बालु,पानी को बाल्टी में भरकर पूजा पंडाल एवं उसके आस-पास रखें।
9-पूजा पंडाल में महिलाओं एवं पुरूषों के लिये प्रवेश एवं निकासी की अलग-अलग व्यवस्था करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं एवं वृद्धों को कोई परेशानी ना हो।
10-Public Address System के माध्यम से समय-समय पर भीड़ नियंत्रण हेतु Volunteer एवं श्रद्धालुओं को निर्देशित करेंगे।
11-पूजा पंडालों एवं रास्तों पर C.C.T.V लगायें । जिससे असमाजिक तत्वों की पहचान किया जा सके।
12-पूजा पंडालों में अश्लील गाने नहीं बजायें।
13-रात्रि में पूजा पंडालों एवं मूर्ति की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संख्या में Volunteer की प्रतिनियुक्ति करें।
14-मूर्ति विसर्जन एवं अखाड़ा जुलूस के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेंगे।
15-मूर्ति विसर्जन एवं अखाड़ा जुलूस के दौरान पटाखे का उपयोग नहीं करेंगे।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं प्रशासनिक अधिकारियों को दुर्गा पूजा एवं मोहरर्रम हेतु विशेष निर्देश:-
1-शांति समिति की बैठक करें।शांति समिति में अधिक से अधिक गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ क्षमतावान सक्रिय युवाओं को शामिल करें तथा शांति समिति के सदस्यों का मोबाईल नम्बर प्राप्त कर पंजी में संधारित करें।
2-दुर्गा पूजा आयोजन समिति एवं मोहरर्रम अखाड़ा (जुलूस) के आयोजक के साथ बैठक करें।
3-धार्मिक संगठनों तथा अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ अलग-अलग बैठक करें।
4-क्षेत्र के वर्तमान जनप्रतिनिधि मेयर, उप-मेयर, पार्षद,मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद एवं पूर्व के अन्य सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करें।
5-शहर के अन्य संगठन Chamber of Commerce , Lions Club ,I.M.A , Merchant  club  एवं मारवाड़ी युवा मंच के साथ बैठक करें।
6-D.J संचालकों के साथ बैठक करें।
सुदृह यातायात व्यवस्था हेतु पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय एवं यातायात प्रभारी को निर्देश :- 
1-Traffic Route Chart तैयार करें।
2-One way Route का सत्यापन करें।
3- मेले एवं जुलूस के दौरान शहर में भारी वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा।
4-Barricating स्थल की पहचान कर Barricating करें।
5- Parking स्थल की पहचान करें तथा उसी स्थल पर वाहनों की Parking सुनिश्चित करायें।
6-यातायात पुलिस को सिटी  (Visil) के साथ प्रतिनियुक्त करें।
7-बस एवं ऑटो संचालकों के साथ बैठक करें।
रिपोर्ट-धर्मेन्द्र सिंह 

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