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खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने सभी 38 जिलों को दिया निर्देश, अनाज योजना की मॉनीटरिंग को वार्ड समिति का गठन अनिवार्य…

राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना की चुस्त-दुरुस्त मॉनीटरिंग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए वार्ड स्तर पर निगरानी समितियों का गठन अनिवार्य कर दिया है।इस संबंध में सरकार के स्तर से सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है।ऐसी सूचना मिली है कि किशनगंज, पूर्णिया, मुंगेर, सीतामढ़ी, बेतिया, नवादा, गया, बक्सर, कैमूर समेत कई जिलों की ग्राम पंचायतों में वार्ड निगरानी समितियों का गठन नहीं हुआ है।इसे गंभीरता से लेते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने वार्ड समितियों के गठन के बारे में 31 अक्टूबर तक सभी जिलों से जानकारी तलब की है।खाद्य सुरक्षा योजना के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जवाब-देही सुनिश्चित करने और पारदर्शिता के लिए 

वार्ड स्तर तक  सतर्कता समिति गठित करना जरूरी है।वार्ड निगरानी कमेटी में मुखिया, वार्ड सदस्य, दिव्यांग और सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल होंगे।इसी तरह पंचायत व प्रखंड स्तर पर कमेटी का गठन होगा।प्रखंड स्तर की कमेटी के अध्यक्ष बीस सूत्री समिति के चेयरमैन होंगे।इसमें एमएलए, एमपी, प्रखंड प्रमुख और सरकार द्वारा नामित दिव्यांग सदस्य होंगे।वही मदन सहनी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने कहा की अनाज योजना का शत-प्रतिशत फायदा लाभुकों को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।प्रत्येक जिले के नगर निकायों व ग्राम पंचायतों में वार्ड स्तर तक अनाज योजना के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए वार्ड समिति का गठन अनिवार्य कर दिया गया है।वार्ड समिति यह निगरानी करेगी कि लाभुकों को अनाज योजना के तहत समय पर राशन मिल रहा है या नहीं।राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन में एसडीओ की भूमिका महत्वपूर्ण है।यदि किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो इसके लिए संबंधित एसडीओ जिम्मेवार माने जाएंगे।जिलास्तरीय समिति की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री करेंगे।इसमें बीस सूत्री के सदस्य, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नगर निकायों के अध्यक्ष, विधायक, विधान पार्षद और सांसद तथा तेल कंपनियों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में काम करेंगे।प्रखंड के स्तर पर गठित होने वाली समिति की अध्यक्षता प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष करेंगे।सभी स्तर पर निगरानी समितियों के गठन की सूचना एसडीओ को देना भी जरूरी है। 

रिपोर्ट-न्यूज़ रिपोटर 

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